एसआईआर:प्रदेश में मसौदा सूची से 27 लाख नाम हटे, 11 राज्यों में 3.67 करोड़ नाम कटने का खतरा

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ समेत तीन और राज्यों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़े जारी कर दिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल की सूची देखें तो तीन राज्यों में करीब 94 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची से कट गए हैं। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र आंकड़े देखें तो कुल 3 करोड़ 67 लाख 47 हजार 555 मतदाताओं के नाम काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े 31 दिसंबर को जारी होंगे। छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए हैं। यह कुल मतदाताओं का करीब 12 प्रतिशत है। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो 12 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान पांचवे नंबर पर है। सबसे ऊपर अंडमान और निकोबार है, जहां 20% से ज्यादा मतदाताओ के नाम कट गए हैं। हालांकि वहां की जनसंख्या महज तीन लाख है। 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है। वैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। वहां 15.44 करोड़ में से 2.91 करोड़ नाम काटे गए हैं। रायपुर जिले में पांच लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे
बलौदाबाजार समेत रायपुर जिले की 7 विधानसभाओं में 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा रायपुर जिले में ही मतदाताओं के नाम कटे हैं। यहां की सात विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख 11 हजार 136 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें 23 हजार 180 अनुपस्थित मिले। 3 लाख 87 हजार 330 दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 14 हजार 311 दोहरा पंजीकरण मिले और 2313 अतिरिक्त नाम हैं। प्रदेश में 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। आयोग ने 4 नवंबर से एसआईआर शुरू किया। 22 जनवरी तक नाम जुड़वाने का आवेदन दे सकेंगे 19 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्य या जिलों में शिफ्ट हो गए। पौने दो लाख लोगों के नाम दो या अधिक जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज होने के कारण काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों, तहसील और कलेक्टोरेट में प्रारंभिक मतदाता सूची चस्पा कर दी है। छत्तीसगढ़ में लोग मतदान इन सूची में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। जिन लोगों के नाम कट गए हैं, उनके पास अपने नाम जुड़वाने या किसी भी तरह के सुधार के लिए दावा-आपत्ति का मौका है। वे 22 जनवरी तक बीएलओ या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास आवेदन दे सकते हैं।

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