एसआई भर्ती-2021:ट्रेनी एसआई को जिला आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया, 6 जनवरी को होगी सुनवाई

859 पदों की एसआई भर्ती-2021 के मामले में हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2024 के अंतरिम आदेश से राज्य सरकार से दो सप्ताह में यह बताने के लिए कहा था कि वह भर्ती रद्द कर रहे हैं या नहीं? लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक भर्ती को रद्द करने या नहीं करने पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके उलट कार्यालय महानिदेशक, पुलिस जयपुर ने 31 दिसंबर के आदेश से इस भर्ती के ट्रेनी एसआई को ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित करने का निर्देश जारी किया है। प्रार्थी कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य ने कार्यालय महानिदेशक के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। इस प्रार्थना पत्र पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी। मामले से जुड़े अधिवक्ता हरिन्दर नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने भर्ती को लेकर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। तब तक भर्ती पर यथास्थिति आदेश को भी बरकरार रखने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस विभाग ने 31 दिसंबर के आदेश से एसआई भर्ती-2021 के ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित करने के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन का यह आदेश अदालत के आदेश की अवमानना ही है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही 18 नवंबर 2024 को यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं तो फिर ट्रेनी एसआई को जिला आवंटित नहीं किए जा सकते। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह पब्लिक इंपोर्टेंस का केस है। एसओजी, पीएचक्यू अभिशंसा कर चुके हैं और एजी भी राय दे चुके हैं। इसके बावजूद सरकार को भर्ती को लेकर निर्णय लेने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है।

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