चाईबासा/चक्रधरपुर| जिले के चाईबासा व चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन दोनों एसडीओ कार्यालय में दाखिल होगा। जिसे देखते हुए एसडीओ सदर और चक्रधरपुर द्वारा एसडीओ कार्यालय के सौ मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। जिसके तहत अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर नामांकन दायर करने के लिए आने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ केवल 03 (तीन) वाहन एवं 05 (पांच) व्यक्तियों (अभ्यर्थी सहित) को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन/जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वहीं अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ, लाईसेंसी हथियार, तीर-धनुष लाठी भाला एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार के लाने-ले जाने एवं प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रतिबंध उन समुदायो पर भी लागू नहीं होगा जो परंपरा तथा स्थानीय कानून के अधीन शस्त्रों का प्रदर्शन करने हेतु अधिकृत है। लेकिन ऐसे समुदायों के शस्त्रों को भी जब्त कर लिया जाएगा। यदि वे विधि-व्यवस्था के संधारण एवं निर्वाचन के शांतिपूर्ण संचालन में विघ्न उत्पन्न करते हैं अथवा अशांति या हिंसा फैलाते हुए पाए जाते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन कार्य में लगे दण्डाधिकारियों/ निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर साउंड सिस्टम अथवा शांति भंग करने संबंधी कार्य पर प्रतिबंध रहेगा ।


