ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र को जन-आधार से लिंक कराना अनिवार्य

झालावाड़| जिले के सभी विशेष योग्यजन जिन्होंने पूर्व में ऑफलाइन माध्यम से दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने प्रमाण पत्र को जन-आधार से लिंक कर स्वावलंबन पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूर्ण करनी होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि जन-आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में दिव्यांगजनों को भविष्य में सरकारी योजनाओं, पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। दिव्यांगजनों से प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील है।

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