रांची| कांके रोड स्थित शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक की हत्या के मामले में हरेंद्र सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। वह 13 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। मामला कांके थाना कांड संख्या 274/2025 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार 18 अक्तूबर 2025 की रात तीन बदमाश शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट में घुसे और गलत ऑर्डर का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल संचालक को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचक के अनुसार रेस्टोरेंट के वेटर सुभाष यादव व अन्य कर्मचारियों ने हमलावरों की पहचान अभिषेक सिंह, प्रशांत उर्फ चंगू और अमित ठाकुर के रूप में की है। प्राथमिकी में आरोप है कि तीनों आरोपी जमीन के धंधे से जुड़े हरेंद्र सिंह के लिए काम करते हैं। फायरिंग अभिषेक सिंह द्वारा की गई थी।


