डीग कस्बे की जैन धर्मशाला में खाद्य लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने यह शिविर आयोजित किया। शिविर में कुल 155 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश को मौके पर ही लाइसेंस जारी कर दिए गए। यह शिविर आम जनता को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसका आयोजन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभ मंगला, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंगल के निर्देश पर हुआ। खाद्य कारोबारियों के लिए वार्षिक कारोबार के आधार पर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जबकि 12 लाख रुपए से अधिक के कारोबार पर स्टेट लाइसेंस लेना आवश्यक है। यह कदम FSSA अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। व्यापारियों ने इस शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। एक ही स्थान पर सभी प्रक्रियाएं पूरी होने से उनके समय और खर्च दोनों की बचत हुई।


