कांकेर| महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी अशासकीय कार्यालयों, संस्थाओं एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आंतरिक समिति गठित करने कहा है। कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा फर्मों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि ऐसे सभी संस्थान, कार्यालय जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। यह प्रत्येक नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि समिति गठन का आदेश जारी कर उसकी प्रति एवं निर्धारित प्रारूप में अद्यतन जानकारी एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर कांकेर को हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी के साथ ई-मेल करें। सभी आंतरिक शिकायत समितियों का महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के पोर्टल पर 10 अक्टूबर तक ऑन बोर्डिंग किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक आंतरिक शिकायत समिति का गठन एवं उसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज न करने वाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


