किसान की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:गुना में मामूली विवाद में किसान पर किया था हमला; अगले दिन मिला शव

गुना शहर की नानाखेड़ी मंडी में किसान की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ट्रैक्टर ठीक से चलाने को लेकर विवाद हुआ था। एक किसान पर आठ दस लोगों ने हमला कर दिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि मामला नवंबर महीने का है। बूढ़ा डोंगर निवासी सोनू यादव (32) पुत्र हरतूम यादव 9 नवंबर को अपने साथी के साथ उपज बेचने मंडी में आए थे। जब वह ट्रैक्टर लेकर मंडी गेट पर पहुंचे, तभी दो लोग खाना खा कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रास्ता ठीक का होने के कारण ट्रैक्टर ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर ठीक से चलाओ। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को अलग किया। इसके बाद सोनू ट्रैक्टर लेकर मंडी में चले गए। लोगों ने देर बाद रात लगभग 11 बजे उन्होंने अपने और साथियों को बुला लिया। लगभग सात लोगों ने पत्थर, लुहांगी, लाठी से सोनू पर हमला कर दिया। इसके बाद सभी भाग गए। अगली सुबह मिला शव अगली सुबह सोनू के परिवार वाले और रिश्तेदार मंडी में पहुंचे, तो सोनू मृत अवस्था में मिला। परिवार वालों ने बॉडी को उठवाकर जिला अस्पताल भिजवाया। यहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। पीएम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिग सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों में चार सगे भाई हैं। सभी पिपरिया गांव के रहने वाले हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपी मालकेश पुत्र रहीलाल पारदी की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि अभी उसकी शिनाख्त कराई जानी है। मामले में अभी जांच जारी है। ऐसे में जमानत का लाभ देने पर साक्ष्य को प्रभावित करने और फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

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