कीर्ति आजाद पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप:BJP ने TMC सांसद का वीडियो शेयर किया, कहा- इन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं

भाजपा ने बुधवार को लोकसभा के अंदर का वीडियो शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कीर्ति आजाद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में ई-सिगरेट पी रहे थे। वीडियो भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया। मालवीय ने दावा किया कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया था। वह टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के अलावा और कोई नहीं हैं। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई मतलब नहीं है। जरा सोचिए, सदन में ई-सिगरेट को हथेली में छुपाकर रखना कितनी गुस्ताखी है। धूम्रपान भले ही गैरकानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना सरासर अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने की थी शिकायत
कुछ दिनों पहले, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ सदन के अंदर कथित तौर पर ई-सिगरेट का इस्तेमाल करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा सांसद ने गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान यह मुद्दा उठाया, हालांकि उन्होंने उस समय टीएमसी सदस्य का नाम नहीं लिया। बाद में हमीरपुर सांसद ने कथित नियम तोड़ने का पूरा विवरण देते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पत्र में ठाकुर ने कहा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन की बैठक के दौरान खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। उन्होंने आगे कहा कि सदन में मौजूद कई सदस्यों ने यह देखा। नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी
लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जांच के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर ने सांसद के इस कथित कृत्य को संसदीय आचरण का गंभीर उल्लंघन बताते हुए नियमों और वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन करार दिया। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा अध्यक्ष के ध्यान में लाए थे। अपनी शिकायत में, भाजपा सांसद ने अध्यक्ष को याद दिलाया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, जिसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये खबर भी पढ़ें:
अनुराग ठाकुर बोले- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे:सौगत रॉय ने कहा- केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए, हम पी सकते हैं, स्पीकर बोले- कार्रवाई होगी संसद के शीतकालीन सत्र के नौवें दिन लोकसभा सदन में ई-सिगरेट पीने का विवाद चर्चा में रहा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

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