कृषि विस्तार अधिकारी व समिति प्रभारी निलंबित

भास्कर न्यूज | बालोद खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने पर डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और डौंडीलोहारा विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र रानाखुज्जी के समिति प्रभारी को निलंबित किया गया है। उप संचालक कृषि द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम साल्हे के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के विरुद्ध केशव राम साहू द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार केशव राम साहू अपनी निजी भूमि की 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहे थे, तभी संबंधित अधिकारी द्वारा वाहन रोककर 50 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत की प्रारंभिक जांच अनुविभागीय कृषि अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें यह पाया गया कि 15 हजार रुपये यूपी आई के माध्यम से संबंधित अधिकारी के खाते में अंतरण किया गया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया। इसके आधार पर अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र रानाखुज्जी की संयुक्त जांच सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की टीम द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन में समिति प्रभारी द्वारा कार्य के प्रति घोर उपेक्षा, आर्थिक अनियमितता और समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के नियमों का उल्लंघन पाया गया। समिति, शासन को आर्थिक नुकसान होने की पुष्टि हुई इससे समिति और शासन को आर्थिक नुकसान होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवा नियम 2018 के नियम क्रमांक 16 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार समिति प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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