नाबालिग से रेप के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी जोधराज को 10 साल के कठोर कारावास की सजा व 67 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने गांव के एक मकान में घुसकर नाबालिग से जबरन रेप किया था। सो रही नाबालिग के साथ रेप किया था विशिष्ट लोग अभियोजक वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने ग्रामीण के एक थाना में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि 31 दिसंबर 2021 को पीड़िता घर पर अकेली थी। कमरे में सो रही थी। उसका भाई खेत में गया हुआ था। आरोपी जोधराज टापरी पर होते हुए उसके मकान मे घुस गया। पीड़िता को अकेला पाकर कर उसके साथ रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान करवाए व 21 दस्तावेज पेश किए।


