रांची | हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) में जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्त कर्मियों को वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विक्रम मंडल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण विभाग को आदेश दिया कि जिस तिथि से वरीयता सूची में उनसे कनीय अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया, उसी तिथि से प्रार्थी को प्रोन्नति दी जाए। कोर्ट ने अन्य सारे वित्तीय लाभ भी देने का निर्देश दिया है।


