क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने से हाईकोर्ट का इनकार:कोर्ट ने कहा- रेप पीड़ित नाबालिग है, आरोपी को राहत नहीं दे सकते

IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा- पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। अदालत ने केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। बहस के दौरान क्रिकेटर के वकील कुणाल जैमन ने कहा- हमारे खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने रेप केस किया था। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके 7 दिन बाद ही जयपुर में दूसरी लड़की ने केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में पूरा गिरोह सक्रिय है। जो इस तरह के मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। 2 साल पहले कॉन्टैक्ट में आई थी लड़की सांगानेर थाना के इंचार्ज अनिल जैमन ने बताया- जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब यश ने क्रिकेट में करियर बनवाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जैमन ने बताया कि- आईपीएल-2025 मैच के दौरान भी जयपुर आए यश दयाल ने सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर रेप किया। लड़की जब 17 साल की थी, तब पहली बार उससे रेप हुआ। ऐसे में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। पहले भी विवादों में रहे यश दयाल यश दयाल ने 2 साल पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी स्टोरी लगाई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्टोरी डिलीट कर दी थी। बाद में दयाल ने सफाई में कहा था- ‘मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 स्टोरी पोस्ट की गई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दोनों स्टोरी मैंने पोस्ट नहीं की थी।’

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