अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत और गलत नीयत से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी शिक्षक उसी स्कूल में दसवीं कक्षा का क्लास टीचर था। आरोप है कि वह अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा के साथ पिछले करीब एक महीने से अश्लील हरकतें और बैड टच कर रहा था। छात्रा ने इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने विभाग को मामला भेजा, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से आरोपी के हौसले और बढ़ गए और वह लगातार छात्रा से छेड़छाड़ करता रहा। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि जब शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को छात्रा के पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू किया।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट की जज शिल्पा समीर ने आरोपी सरकारी शिक्षक को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा की शिक्षक समाज निर्माता होता है जो बच्चों का आदर्श होता है। जिसके द्वारा अपनी ही स्कूल की छात्रा के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया, जिस पर सजा में नर्मी नहीं बरती जा सकती


