खंडवा में CSP की हत्या के प्रयास में सजा:कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3-3 साल की जेल दी; 2023 में हुए पथराव का है मामला

खंडवा कोर्ट ने पुलिस टीम पर पथराव और जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को अदालत ने तत्कालीन सीएसपी (CSP) पूनमचंद यादव की हत्या का प्रयास करने और उन्हें पत्थर मारकर घायल करने वाले 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2023 में दुबे कॉलोनी में हुए चर्चित पथराव कांड से जुड़ा है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी भाटे ने बताया कि घटना 12 फरवरी 2023 की रात करीब 8:30 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुबे कॉलोनी के मुंशी चौक स्थित मोहम्मद असगर के घर में कुछ लोगों द्वारा आरती की जा रही है। मौके का जायजा लेने के लिए तत्कालीन सीएसपी पूनमचंद यादव पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, माहौल अचानक हिंसक हो गया। सीएसपी को टारगेट कर सिर और सीने पर मारे पत्थर
भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। आरोपियों ने सीएसपी को निशाना बनाकर उनके सिर और सीने पर पत्थर मारे, चोट इतनी गंभीर थी कि वे मौके पर ही बेहोश हो गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई दलीलों और साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने पांचों मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया। इन 5 आरोपियों को हुई जेल
कोर्ट ने हत्या के प्रयास और पथराव के मामले में जिन 5 आरोपियों को सजा सुनाई है…

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