झुंझुनूं | हाईकोर्ट ने खांदवा में राशन की दुकान को बहाल करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार बुहाना तहसील के खांदवा गांव में रसद विभाग की ओर से राशन दुकान के लिए 12 जून 2025 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। खांदवा निवासी लोकेश कुमार यादव ने 16 जुलाई को आवेदन किया था। एक सितंबर को साक्षात्कार हुआ था। 30 अक्टूबर को लोकेश यादव को चयनित घोषित किया गया। 7 नवंबर को सिक्यूरिटी राशि जमा करवा दी थी। रसद विभाग ने 2 दिसंबर को खांदवा की राशन की दुकान के लिए प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) जारी कर दिया था। लेकिन वहां के राशन डीलर अशोक कुमार की ओर से लगाई गई आपत्ति के बाद 18 दिसंबर को कलेक्टर ने लोकेश का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इस पर लोकेश ने 3 जनवरी को एड. सुधीर यादव के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई में दलील दी कि उसका पक्ष सुने बिना ही लाइसेंस निरस्त कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मनीष शर्मा की बेंच ने खांदवा में राशन की दुकान बहाली के आदेश दिए।


