झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी के मसमानों मौजा के खाता नंबर 3,16 आैर 28 की 23 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने ओडिशा निवासी शंकर सारंगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित करते हुए जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी। मालूम हो कि शंकर सारंगी के करीबियों ने उनकी पैतृक संपत्ति की खरीद-बिक्री शुरू कर दी थी। भू-माफियाओं की मिलीभगत से जमीन की प्लांटिंग कर बेची जा रही थी। जमीन की खरीद-बिक्री रोकने के लिए शंकर सारंगी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।


