गलाडा की कार्रवाई: एक पॉश कॉलोनी का लाइसेंस रद्द, मालिक पर केस की सिफारिश

लुधियाना| गलाडा ने जालंधर बाईपास स्थित पॉश बेल्ग्रेविया कॉलोनी का लाइसेंस रद्द कर मालिक प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने की सिफारिश की है। 2023 में अप्रूव हुई इस कॉलोनी ने 2 साल में करोड़ों कमाए, लेकिन पंजाब सरकार को एक भी रुपया फीस में नहीं दिया। करीब 200 प्लॉट 55,000 रुपए प्रति गज की दर से बेचे गए। कॉलोनी में हुसैनपुर, भटियां और जस्सिया गांव की जमीन शामिल है। गलाडा अधिकारी मनप्रीत सिंह के अनुसार, बार-बार नोटिस देने के बावजूद करोड़ों की बकाया फीस जमा नहीं करवाई गई। यह अकेला मामला नहीं है, धांधरा रोड, फुल्लांवाल, आलमगीर, साउथ सिटी, मलेरकोटला रोड और जालंधर बाईपास रोड की कई कॉलोनियों पर भी कार्रवाई होगी। एसीए (रेगुलेटरी) विकास हीरा ने चेतावनी दी है कि सरकार का पैसा रोकने वाले डेवलपर्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और बकाया स्टेटस जरूर जांचें, वरना कानूनी फंसाव का खतरा रहेगा।

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