गाड़ियों के साथ स्टंट करने वालों पर की कार्रवाई:स्कूल स्टूडेंट्स ने गाड़ियों से किए थे स्टंट, स्कूलों को नोटिस जारी

जोधपुर शहर में पिछले दिनों स्कूली छात्रों का गाड़ियों पर स्टंट करते हुए एक वीड़ियो सामने आया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात शालिनी राज ने बताया कि एक वाययरल हुए वीडियो में स्टूडेंट चौपहिया वाहनों पर स्टंट करते हुए दिखे गये। लीडियो में कुछ स्कूली छात्रों को स्कूल वेशभूषा में शहर की मुख्य सड़कों पर तेज गति और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए देखा गया । यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही की गई है। वीडियो फुटेज एवं सीसीटीवी कैमरों की मदद से सम्बन्धित वाहनों को चिन्हित कर अब तक 5 वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। स्कूलों को दिया नोटिस सेन्ट पॉल स्कूल शास्त्रीनगर व सेन्ट्रल एकेडमी पाल रोड़ जोधपुर के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने का संरक्षण देने व बाल वाहिनी नियमों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों से अपील है कि सभी छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की पालना हेतु जागरूक एवं अनुशासित करें अन्यथा छात्रों के साथ-साथ सम्बन्धित स्कूल के विरूद्ध भी विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। वाहन चलाते हुए स्टंट करना अपराध एडीसीपी यातायात शालिनी राज ने कहा कि नबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए स्टंट करना या खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डालना कोई बहादुरी का कार्य नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। पिछले तीन माह में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 347 चालान कार्यवाही की गई है तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के तहत 317 वाहनों की आर.सी. निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग को लिखा गया है। जिस पर परिवहन विभाग द्वारा उन वाहनों की आर.सी. एक साल के लिए निलम्बित की गई है।

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