गाड़ी पर सरपंच-प्रधान लिखवाया तो होगी कार्रवाई:अधिकारी भी नहीं लगा पाएंगे निजी गाड़ियों पर नेम प्लेट; प्रतापगढ़ कलेक्टर ने जारी किए आदेश

प्रतापगढ़ जिले में निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से पदनाम प्लेटों के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर परिषद आयुक्त ने भी पार्षदों और उनके परिजनों को स्पष्ट चेतावनी जारी की है। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि निजी वाहनों पर लगी अनाधिकृत पदनाम प्लेटों को तुरंत हटवाया जाए। उन्होंने बताया कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान, प्रधान और जिला परिषद सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 9 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि अभी भी अपने निजी वाहनों पर पदनाम की प्लेट लगाकर आवागमन कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से नियमों के खिलाफ है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को भी भेजी गई है, ताकि प्रवर्तन में समन्वय बना रहे। नगर परिषद आयुक्त ने जारी की चेतावनी इसी क्रम में नगर परिषद प्रतापगढ़ के आयुक्त ने सभापति, उपसभापति और पार्षदों को पत्र लिखकर स्पष्ट चेतावनी दी है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि निजी वाहनों पर स्वयं के या रिश्तेदारों के नाम से पदनाम अथवा नगर परिषद के नाम का उपयोग करना नियमसंगत नहीं है। नगर परिषद आयुक्त ने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि किसी ने आदेशों की अवहेलना की, तो जिला परिवहन अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और आमजन में कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना है।

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