प्रतापगढ़ में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. प्रभात अग्रवाल ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल और 50 हजार रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। आरोपी मध्यप्रदेश का रतलाम निवासी पिंकू उर्फ पिंकेश मीणा (23) है। डेढ़ साल पुराने मामले में सजा मामले के अनुसार- लड़की के पिता ने 6 जुलाई 2024 की रात रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर के बाहर सो रही थी, लेकिन सुबह वह वहां नहीं मिली। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसी दौरान मेरे छोटे बेटे के मोबाइल पर आरोपी का फोन आया। आरोपी ने बताया कि वह लड़की को रात में उठाकर ले गया है और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। 17 गवाहों के बयान हुए पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशन लाल कुमावत ने पैरवी की। उन्होंने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 37 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए।


