गुरदासपुर में पादरी ने BCA स्टूडेंट से किया रेप:पिता ने कहा- जबरन गर्भपात के कारण हुई मौत, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई

गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गांव में एक चर्च से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां स्वयंभू पादरी जशन गिल पर 22 वर्षीय लड़की के साथ बार-बार रेप करने और फिर उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी साझा की। बता दें कि गर्भपात के बाद लड़की की मौत हो गई। पीड़िता के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी उस समय बीसीए की स्टूडेंट थी और अपने परिवार के साथ चर्च जाती थी। जशन गिल ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया और फिर जब वह गर्भवती हो गई तो खोखर गांव की एक नर्स से अवैध और लापरवाही से उसका गर्भपात करवा दिया। यह गर्भपात एक अवैध केंद्र में किया गया था। गर्भपात इतनी लापरवाही से किया गया कि बेटी को संक्रमण हो गया। उसके पेट में तेज दर्द हुआ और हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो गर्भपात के बारे में पता चला। इसके बाद उसे अमृतसर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पर भी आरोप, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी पीड़िता के पिता ने दावा किया कि पादरी जशन गिल ने पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी, जिस कारण उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह घटना 2023 की है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वह खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उससे पैसे ले रही है। CBI जांच की मांग, हाई कोर्ट का रुख पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने गांव तक छोड़ दिया है। उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट का रुख करते हुए CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई शुरू की है। पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया। वह चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच CBI से करवाई जाए। पिता ने जानकारी दी कि पुलिस ने एफआईआर में कत्ल की धाराओं को भी नहीं जोड़ा, जबकि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं नर्स कुलवंत कौर का नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं किया जा रहा। जब भी पुलिस के पास जाऊं तो वे राजीनामे का जोर लगाते हैं। 2 साल से घर से बाहर हूं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। पहले भी हुआ है पादरियों पर कार्रवाई का मामला इस घटना से कुछ दिन पहले ही मोहाली की अदालत ने एक अन्य स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को एक महिला से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे ये सजा 2018 के मामले में हुई है, जहां एक प्रार्थना सत्र के बाद महिला के साथ मारपीट और उत्पीड़न हुआ था। वहीं, जालंधर के इस पादरी पर महिला के साथ मारपीट का मामला अभी चल रहा है।

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