गैंगरैप के आरोपी को 20 साल कारावास-90 हजार जुर्माना:नाबालिग को स्कूल में बंधक बनाकर दिया था वारदात को अंजाम ,26 गवाह और 62 डॉक्यूमेंट के बाद फैंसला

15 साल की नाबालिग लड़की का किडनैप कर स्कूल में बंधक बनाकर उससे गैंगरेप करने के मामले में एक दोषी को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 90 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 20 मार्च 2023 को एक व्यक्ति ने रायला थाने में रिपोर्ट दी। इसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 18 मार्च को फ्रेश होने के लिए गई थी, जो वापस नहीं लौटी। दो दिन बाद सुबह 4 बजे उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी को किसी ने स्कूल के बाथरूम में बांध रखा है। इस पर वो गांव के तीन-चार लोगों के साथ वहां पहुंचा और बेटी को छुड़वाकर घर लेकर आया। पीड़िता ने पिता और पुलिस को बताया कि आरोपी रायला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक उसके साथी के साथ आया और बाइक पर उसका किडनैप कर ले गया। वहां इनका एक और साथी आ गया। तीनों ने उससे गैंगरेप किया। इस रिपोर्ट पर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। अपराध साबित करने के लिए ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह और 62 डॉक्युमेंट पेश किए गए। इस पर पुलिस ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के 2 साथी नाबालिग थे, जिन्हें पालड़ी बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

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