गैस परियोजना: कलेक्टर ने पलटा मनेंद्रगढ़ नगर पालिका का फैसला

भास्कर न्यूज | मनेंद्रगढ़ कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने भारत सरकार की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की 12 जून 2025 की बैठक में लिए गए निर्णय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति से जुड़ा है। भारत पेट्रोलियम को 15 मार्च 2024 को मनेंद्रगढ़ नगर क्षेत्र में भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी गई थी। शर्त थी कि छह माह में कार्य पूरा हो। तय समय में काम पूरा न होने पर अनुमति निरस्त मानी जानी थी। भारत पेट्रोलियम ने समय बढ़ाने के लिए 5 सितंबर 2024 और 7 जून 2025 को आवेदन दिए। लेकिन नगर पालिका परिषद ने 12 जून 2025 की बैठक में समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। निर्णय में कोई कारण नहीं बताया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 7 जुलाई 2025 को बीपीसीएल को यह जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय ने 9 जुलाई को स्पष्टीकरण मांगा। नगर पालिका ने अपने निर्णय पर कायम रहने का पत्र भेजा। कलेक्टर कार्यालय ने भारत पेट्रोलियम के 4 जुलाई 2025 के पत्र और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। पाया गया कि यह परियोजना मनेंद्रगढ़ के साथ कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर तक विस्तारित होगी। इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की योजना है। इसे भारत पेट्रोलियम जैसा अर्धशासकीय उपक्रम लागू कर रहा है। मूल अनुमति में ही शर्त संख्या 14 के तहत समयावधि बढ़ाने का प्रावधान था। बीपीसीएल ने समय रहते आवेदन किया था। इसके बावजूद परिषद ने बिना कारण प्रस्ताव खारिज कर दिया। यह प्रशासनिक रूप से अनुचित और जनहित की अनदेखी है। इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर ने नगर पालिका का निर्णय संकुचित सोच और कारणहीन प्रस्ताव पर आधारित माना। इसे राष्ट्रीय हित और जनसाधारण की सुविधा के विपरीत बताया। इसलिए निर्णय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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