चूरू पंचायत समिति की एक दुकान कुर्क:दैनिक वेतनभोगी को मजदूरी नहीं देने पर कार्रवाई, बकाया नहीं चुकाया तो होगी नीलामी

चूरू पंचायत समिति को एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान नहीं करना महंगा पड़ गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट के आदेश पर पंचायत समिति की एक दुकान कुर्क कर ली गई है। यह कार्रवाई कर्मचारी को उसकी बकाया मजदूरी नहीं मिलने के बाद की गई है। यह मामला चूरू पंचायत समिति में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी राजेश कुमार से जुड़ा है। राजेश कुमार ने अपनी मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए सीजेएम हरीश कुमार ने इसे गंभीर लापरवाही माना। कोर्ट ने बीडीओ पंचायत समिति के विरुद्ध 4 लाख 79 हजार रुपये की वसूली और कुर्की का वारंट जारी किया। इसी आदेश के तहत पंचायत समिति की एक दुकान को कुर्क किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश की पालना में दुकान को कुर्क किया है। सीजेएम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, तो कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *