चोरी के झूठे आरोप में बच्चे को निर्वस्त्र किया, आरोपी गिरफ्तार

भास्कर न्यूज| ​महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की सीधी दखल के बाद महासमुंद में बाल क्रूरता के दोषियों पर कानून का शिकंजा कस गया है। 600 रुपए की झूठी चोरी के आरोप में एक मासूम को निर्वस्त्र कर पीटने और उसके पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मामला ग्राम पंचायत कोल्दा का है। जांच में पाया गया कि बच्चे पर लगाया गया चोरी का आरोप पूरी तरह निराधार था। आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने देर रात खुद गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साक्ष्य जुटाए। लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी के विरुद्ध आयोग की अनुशंसा पर विभागीय जांच और दंडात्मक प्रक्रिया शुरू की गई है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108, 127(2), 115(2), 351(2) के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया है। ​आयोग ने पीड़ित बच्चे की निःशुल्क शिक्षा, संपूर्ण देखभाल और क्षतिपूर्ति मुआवजा देने बाल कल्याण समिति को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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