छत्तीसगढ़ में घर या जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिले के लिए जमीन-मकान की नई सरकारी दरों (गाइडलाइन रेट) को मंजूरी दे दी है। ये संशोधित दरें आज 30 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। यानी अब आज से होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर होंगी। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के मुताबिक, रायपुर और कोरबा के कलेक्टरों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद एनआईसी (NIC) को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में नई दरें तुरंत लागू की जा सकें। अब पढ़े कहां कितना दाम बढ़ा सूत्रों के अनुसार, प्रमुख क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में 20% से 25% तक बढ़ोतरी की गई है। इससे जमीन, मकान और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ेंगी। अब पढ़े आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा गाइडलाइन दरें बढ़ने का सीधा असर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क (Registration Fee) पर पड़ेगा। यानी पहले की तुलना में अब रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। ये इलाके बने प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट रायपुर: वीआईपी रोड, नया रायपुर, अमलीडीह जैसे इलाकों में दरें बढ़ीं कोरबा: ट्रांसपोर्ट नगर, कोसाबाड़ी, निहारिका और कटघोरा क्षेत्र में जमीन महंगी पुराने अपॉइंटमेंट पर देना होगा अतिरिक्त स्टांप शुल्क आपको बता दे, कि यदि आपने पुरानी दरों पर अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन रजिस्ट्री आज या इसके बाद हो रही है, तो नई दरों के अनुसार ही स्टांप शुल्क देना होगा। जानकारों का मानना है कि इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आम लोगों के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो सकता है। पढ़े आदेश की कॉपी


