छत्तीसगढ़ साहू संघ के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक:फर्म-सोसायटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जारी की अधिसूचना, जबकि इनका अधिकार नहीं; हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने फर्म और सोसाइटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। दरअसल, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बाइलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। जिसके मुताबिक 3 महीने के अंदर चार स्तरों पर चुनाव होने थे। समाज के सदस्य ने की थी रजिस्ट्रार से शिकायत इस दौरान समाज के किसी सदस्य ने रजिस्ट्रार से शिकायत कर दी। जिस पर संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार ने कमेटी गठित कर दी। साथ ही 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सहायक रजिस्ट्रार ने पारित किया था। इस आदेश को संघ ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने फर्म और सोसाइटी से मांगा जवाब याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार के समिति गठित करने का आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बल्कि रजिस्ट्रार, फर्म और सोसाइटी द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया है। इसके बाद भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी किया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही 14 जुलाई 2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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