शिवपुरी| न्यायालय प्रथम श्रेणी खनियाधाना ने छेड़छाड़ के आरोपी हरिराम (34) पुत्र काशीराम जाटव को भादंसं की धारा 354 में 1 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अप्रैल 2023 की शाम 7 बजे वह अपनी गौशाला में भैंस का दूध निकालने गई थी। पीछे से आकर हरिराम जाटव ने उसे पकड़ लिया। वह छूटकर घर की तरफ भागी तो हरिराम पीछे-पीछे आ गया और दरवाजे पर आकर गालियां देने लगा। उसी दौरान सास आई तो वह भाग गया। इसके बाद बामौरकलां थाने में केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्याण सिंह के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।


