जमीन के नाम पर ठगी करने के मामले में बंधना उरांव को तीन साल की सजा

धोखाधड़ी और विश्वासघात करने को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने अभियुक्त बंधना उरांव को दोषी करार कर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अभियुक्त बेड़ो थाना क्षेत्र के तेतर टोली निवासी है। अभियुक्त ने अपने ही गांव की प्रगीता एक्का को विवादित जमीन देने के नाम पर नौ लाख रुपए की ठगी कर ली थी। 50 डिसमिल जमीन के एवज में 4 दिसंबर 2013 से 10 अगस्त 2014 के बीच नौ लाख रुपए ऐठा। जब जमीन पर काम करने के लिए गया तो पता चला की कोर्ट केस चल रहा है। इसके बाद जब पैसे की मांग की तो गाली-गलौज और जान मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद महिला ने बेड़ो थाना में 10 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 4 गवाहों को प्रस्तुत किया था।

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