जांजगीर-चांपा में रेत उत्खनन पर रोक:10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत निकालना बैन; टास्क फोर्स गठित

जांजगीर-चांपा जिले में नदियों से रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में पुलिस, खनिज, वन और परिवहन विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वर्षा ऋतु के दौरान खनिज के अवैध कारोबार को रोकने के लिए टास्क फोर्स को सक्रिय किया गया है। उपखंड अधिकारियों को भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोयला और डस्ट ढोने वाले वाहनों को तिरपाल से ढंकना अनिवार्य होगा। गिट्टी खदानों के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है। जिले में महानदी और हसदेव नदी के 5 रेत घाट वैध रूप से संचालित हैं। कई अन्य घाटों में रेत माफिया चैन माउंटेन मशीन से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। खनिज विभाग ने अब तक 70 लाख रुपए की पेनल्टी वसूल की है। माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से नियमित जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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