छत्तीसगढ़ शासन ने नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके तहत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण 14 से 25 जून के बीच किया जाएगा। कर्मचारी 13 जून शाम 5 बजे तक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग प्रमुख इन आवेदनों को स्थानांतरण प्रस्ताव के साथ कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित प्रपत्र में स्थानांतरण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। स्थानांतरण नीति के मुताबिक, जिला संवर्ग के पदों का स्थानांतरण जिले के भीतर ही किया जाएगा। कलेक्टर प्रस्तावों की जांच करेंगे। इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लेकर स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


