जुन्नारदेव कोर्ट ने 20 साल के युवक को 13 साल की किशोरी का रेप करने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया गया था। जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिवार ने 14 जुलाई 2024 को पुलिस से शिकायत की कि उनकी 13 वर्षीय बेटी लापता हो गई है। परिवार 1 जुलाई को एक शादी समारोह में गया था, वहां से वह लापता हो गई थी। पुलिस को 29 सितंबर को किशोरी मिली। उसने बताया था कि वह आरोपी को पहले से जानती थी। घटना के दिन, आरोपी शादी समारोह से लौटते समय बहला-फुसलाकर अपने साथ सीहोर ले गया। वहां दो महीने तक एक टीन के टपरे में रखा और कई बार गलत काम किया। जांच में आरोप सही पाए गए। मामले में विशेष लोक अभियोजक गंगावती डहेरिया ने पैरवी की।


