जैसलमेर में बिना लाइसेंस नहीं चलेगा कारोबार:CMHO कार्यालय में लगा विशेष कैंप, 32 कारोबारियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित सीएमएचओ कार्यालय में शुक्रवार को खाद्य अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस एवं नवीनीकरण) बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशना राम कड़वासरा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में व्यापारियों को मौके पर ही आवेदन की सुविधा प्रदान की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशना राम कड़वासरा ने बताया कि शिविर के दौरान क्षेत्र के 32 खाद्य कारोबारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित होकर नए लाइसेंस बनवाने और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अपने आवेदन पत्र जमा करवाए। बिना लाइसेंस नहीं कर सकेंगे कारोबार फूड सेफ्टी अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने कहा कि इस तरह के शिविरों का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को विभागीय प्रक्रियाओं में आ रही जटिलताओं से राहत दिलाना और उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करना है। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग के सूचना सहायक किशन पारीक और डाटा एंट्री ऑपरेटर हीरालाल ने अपनी सेवाएं दीं। टीम ने व्यापारियों के दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने में मार्गदर्शन किया। नियमों की पालना है अनिवार्य अधिकारी कड़वासरा ने व्यापारियों को हिदायत दी कि बिना वैध लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचना कानूनी अपराध है। उन्होंने सभी कारोबारियों से अपील की कि वे समय सीमा के भीतर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। शिविर के दौरान स्वच्छता और शुद्धता की शपथ भी दिलाई गई।

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