जैसलमेर में 4 घंटे पतंगबाजी पर रोक:सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 तक पतंग नहीं उड़ा सकेंगे, चाइनीज मांझा भी बैन

जैसलमेर में चाइनीज मांझे पर पूर्णतया बैन लगाया गया है। जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश के तहत इसकी बिक्री, उपयोग और पतंगबाजी में उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही जिले में पतंगबाजी के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति सुबह 6 से 8 व शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं कर सकेगा। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने मकर सक्रांति पर्व को देखते हुए एक आदेश जारी कर इसकी पालना करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यदि कोई भी आदेश की पालना करते हुए नहीं पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सुबह 6 से 8 व शाम को 5 से 7 पतंगबाजी पर रोक
कलेक्टर प्रताप सिंह ने लोगों की सेहत के साथ-साथ बिजली सप्लाई में भी कोई बाधा ना हो इसके लिए चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके पतंगबाजी में उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक से निर्मित पक्का धागा, चाइनीज सिंथेटिक सामग्री से बने मांझा व लोहे एवं कांच के बुरादे के मिश्रण के धागे (चाइनीज मांझा) की बिक्री और उपयोग जैसलमेर जिले की सीमा में बैन किया है। जिले में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक किसी भी मांझे से पतंगबाजी करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। 2 महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश
उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दोषी व्यक्ति को दंडित करवाया जा सकेगा एवं इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा।

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