झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब:पेसा लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून लागू नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग की प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश बुधवार को चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका संख्या 96/2025 पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को राज्य सरकार को दो महीने के भीतर झारखंड में पेसा कानून लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम-2001 में संशोधन कर अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा के कई नए प्रावधानों को भी जोड़ा गया, फिर भी जमीनी स्तर पर अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जब सरकार से पेसा कानून लागू करने की तिथि पूछी तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त तय की है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *