झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार काे महिला और छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर राेक लगाने की मांग काे लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलाेक सिंह चाैहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार काे झालसा के सुझाव पर कमेटी बनाने का निर्देश दिया। इस दाैरान सरकार की ओर से अदालत काे बताया गया कि झालसा के सुझाव पर बनाई जाने वाली कमेटी की निगरानी के लिए झालसा के सदस्य सचिव काे कमेटी में शामिल करना उचित नहीं हाेगा। क्याेंकि, इससे हिताें का टकराव हाे सकता है। अदालत ने भी इस पर सहमति जताई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार कमेटी के सदस्याें का नाम तय करे। अदालत ने कमेटी के सदस्याें का नाम तय करके इसकी जानकारी काेर्ट काे देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर काे निर्धारित की है।


