झालावाड़ में मकर संक्रांति पर्व के दौरान चाइनीज मांझे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। यह आदेश आगामी 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। आदेश के तहत धातु, नायलोन, प्लास्टिक एवं सिंथेटिक सामग्री जैसे आयरन पाउडर व ग्लास पाउडर से निर्मित मांझे के निर्माण, विपणन और उपयोग पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने बताया कि यह मांझा अत्यंत धारदार होने के साथ-साथ विद्युत का सुचालक भी होता है।
इस प्रकार के मांझे से दुपहिया वाहन चालकों, आमजन और पक्षियों को गंभीर चोटें आती हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है। साथ ही, विद्युत तारों के संपर्क में आने पर करंट फैलने से पतंग उड़ाने वाले को खतरा होता है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। लोक स्वास्थ्य, निर्बाध विद्युत संचालन और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध विशेष रूप से पक्षियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगाया गया है।
आदेश की अवहेलना या उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


