भास्कर न्यूज |लुधियाना एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने सतजोत नगर लुधियाना निवासी गोपीचंद उर्फ गोपी, जिला बेतिया (बिहार) के जगदीशपुर निवासी अहमद अंसारी और उसकी पत्नी किरण देवी को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को रवि शाह और उसकी सास नूरजहां की हत्या का दोषी पाया गया। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला मृतक रवि शाह की पत्नी रुबीना के बयान पर 20 सितंबर 2022 को थाना सदर में दर्ज किया गया था। रात को सोते समय पति और सास के सिर पर किया था वार शिकायतकर्ता रुबीना ने बताया कि वह परिवार सहित जिस किराए के मकान में रहती थी। वहीं तीनों आरोपी भी रहते थे। रुबीना के अनुसार, 16 सितंबर 2022 की रात जब उसका पति बाथरूम गया तो उसे गाली-गलौज की आवाजें सुनाई दीं। उसने देखा कि तीनों आरोपी उसके पति से झगड़ा कर रहे थे। उसने बीच-बचाव कर पति को वापस कमरे के बाहर सुला दिया। रात करीब 12:30 बजे तीनों आरोपी हथौड़ी लेकर आए और उसके पति रवि शाह के सिर पर वार करने लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान बचाव के लिए उसकी मां नूरजहां मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लुधियाना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की दलीलें और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


