डीआईजी ग्राउंड के पास बनी कैलाश कोठी होगी ध्वस्त

बरियातू स्थित डीआईजी मैदान के पास बनी कैलाश कोठी ध्वस्त होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस एसएस प्रसाद की अदालत ने डीआईजी मैदान के पास बनी कैलाश कोठी के ध्वस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को अदालत ने याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया। इस मामले में खुशबू सिंह ने याचिका दाखिल की थी। पूर्व की सुनवाई दौरान कोर्ट ने रांची डीसी से प्लाट नंबर 1694 मौजा मोरहाबादी 33 डिसमिल जमीन का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुनवाई में कोर्ट ने मामले में रांची डीसी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को सत्यापित कर बताने को कहा था कि उक्त जमीन का अधिग्रहण किया गया है या नहीं। अगर इस जमीन का रिम्स द्वारा अधिग्रहण हुआ है तो उसका मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं। इसके बाद रांची उपायुक्त और बडग़ाईं सीओ की ओर से अदालत में मूल दस्तावेज पेश किया गया। प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी को हटाने का नोटिस चिपकाया गया है। लेकिन, इस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था। वहीं प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कैलाश कोठी के स्वामित्व दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि यह कोठी जिस जमीन पर बनी है, उसका रिम्स द्वारा अधिग्रहण किया ही नहीं गया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *