डॉग पर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका-सुनवाई हुई:फैक्ट्री प्रशासन का क्वाटर खाली कराने का आदेश सही ठहराया; याचिका खारिज

पालतू कुत्ते बिल्लियों को लेकर परिवार में रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं, इसके साथ ही पड़ोसियों से भी मतभेद भी हो रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी 2023 में अपने पालतू डॉग की वजह से मुसीबत में फंस चुके हैं। इधर अब पालतू डॉग को लेकर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें की शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका सैफ उल हक सिद्दीकी की ओर से दायर की गई थी जिसे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत जूनियर वर्क्स मैनेजर को पड़ोसियों की शिकायत पर फैक्ट्री प्रशासन ने सरकारी क्वार्टर खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसे की हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के द्वारा पाले गए डॉग से पड़ोसियों को परेशानी हो रही थी, ऐसे में फैक्ट्री प्रशासन द्वारा क्वार्टर से बेदखली का आदेश सही है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि डॉग को पालने की यदि याचिकाकर्ता पर जिम्मेदारी है, तो वह जबलपुर शहर में कहीं भी मकान लेकर उसे निभा सकता है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता आवास का मालिक नहीं है बल्कि उसे क्वार्टर परिवार के साथ रहने के लिए आवंटित किया गया है। बीते दिनों से सैफ उल हक सिद्दीकी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि व्हीकल फैक्ट्री के सेक्टर 2 में उसे सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन पड़ोसियों की शिकायत पर फैक्टरी प्रशासन ने क्वार्टर खाली करने के आदेश इसलिए दिए थे कि उन्होंने अपने घर में कई डॉग्स को पाल रखा है, यह आदेश फैक्ट्री का अवैधानिक है।

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