भास्कर न्यूज | राजनांदगांव जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़ अनीश दुबे ने गुरुवार को 4 दोषियों को धारा 306/34 के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। चारों आरोपियों पर 1-1 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अदा नहीं करने पर 1-1 साल अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरापारा निवासी रेलवे कर्मचारी विजय नेताम ने साल 2022 में अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। डोंगरगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में राज्य विरुद्ध डोंगरगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हथेल एवं अन्य पर विचारण किया गया। रमेश नेताम ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि रमेश नेताम का छोटा भाई विजय नेताम भोजन कर सोने गया था। तभी विजय नेताम की बेटी काव्या नेताम चिल्लाई और रमेश नेताम ने देखा कि उसका भाई विजय नेताम कमरे से लगे पाइप में साड़ी का फंदा बना कर फांसी लगा लिया हैं। मृतक विजय नेताम ने सुसाइड नोट छोड़ा था। जिसमें अरविंद हथेल, गब्बर हथेल, तरुण हथेल और सोनम साहू का नाम था। जिसमें मृतक विजय नेताम द्वारा लिखा गया था कि चारों आरोपी कर्जा की वसूली करने धमकी देते है। धमकी और दबाव से विजय नेताम ने परेशान होकर फांसी लगा ली। इस मामले में आरोपियों को न्यायालय ने सजा दी है।


