डोडा चूरा तस्कर को 10 साल की सजा:1 लाख रुपए लगाया जुर्माना; 11 गवाह और 134 डॉक्युमेंट पेश किए, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला

डोडा चूरा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर सौ ट्रायल के दौरान 11 गवाह और 134 डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामप्रसाद गुर्जर ने बताया कि 17 अप्रैल 2019 को बीगोद थाना प्रभारी राजेंद्र ताडा थाने के बाहर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान त्रिवेणी साइड से एक कार आई उसे रोकने का इशारा किया लेकिन ड्राइवर नाकाबंदी से पहले गाड़ी को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ कर भगा ले गया । जब पुलिस ने गाड़ी का पीछ किया तो ड्राइवर गाड़ी को सुनसान स्थान पर छोड़कर भाग गया । गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 11 कट्टे मिले जिनमें 186 किलो डोडा चूरा भरा मिला। जांच करने पर गाड़ी इंद्रपाल जाट निवासी हनुमानगढ़ के नाम रजिस्टर्ड निकली पुलिस इस आरोपी को डिटेन किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। कोर्ट में चालान पेश किया गया, ट्रायल के दौरान हमने अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 134 डॉक्यूमेंट पेश किए। जिनके आधार पर विशेष न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने से दंडित किया।

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