तंबाकू बेचने वाले 19 लोगों का कटा चालान:कोंडागांव में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई; अब तक 19 हजार वसूले

कोंडागांव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। धूम्रपान और तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा एक्ट) 2003 के तहत 19 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की और चालान काटा। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 145 से अधिक लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जिससे लगभग 19 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक जगहों में तंबाकू बैन राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास धूम्रपान करना और तंबाकू बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तंबाकू के संबंध में चेतावनी कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। साथ ही, तंबाकू बेचने वाली दुकानों में इससे संबंधित चेतावनी और निर्देश प्रदर्शित करना अनिवार्य है। तंबाकू सेवन पर नियंत्रण अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे तंबाकू सेवन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और आम जनता को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।

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