तहसीलदार ने नीलामी प्रक्रिया की स्थगित:ग्रामीणों के विरोध के चलते दी जयपुर उद्योग लिमिटेड की कुर्कशुदा जमीन की नहीं हुई नीलामी

सवाई माधोपुर जिले की टोडरा उपतहसील मुख्यालय पर बुधवार को दी जयपुर उद्योग लिमिटेड की करीब 56 बीघा कुर्कशुदा भूमि की प्रस्तावित नीलामी उस समय विवादों में आ गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नीलामी की सूचना न तो सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई, न ग्राम पंचायत में जारी हुई और न ही अखबार में प्रकाशित हुई। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन को नीलामी स्थगित करनी पड़ी। पटवारी को भी नहीं मिली नीलामी की पूर्व सूचना ग्राम पटवारी श्रीराम चौधरी ने बताया कि उन्हें नीलामी के बारे में किसी भी प्रकार की अधिकृत जानकारी पहले से नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे नीलामी की सूचना सुबह लगभग 10 बजे के बाद एक फोन कॉल के माध्यम से मिली। स्थानीय कर्मचारियों तक सूचना न पहुंचने से ग्रामीणों में और अधिक अविश्वास की स्थिति बनी। सूचना की कमी के चलते कम ही लोग बोली लगाने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि नीलामी की जानकारी बेहद कम होने के कारण अधिकांश इच्छुक लोग मौके तक नहीं पहुंच पाए। परिणामस्वरूप, इतनी बड़ी जमीन की नीलामी में केवल 9 ही लोग बोली लगाने के लिए उपस्थित हुए। जबकि सामान्यतः ऐसी नीलामी में काफी अधिक लोग भाग लेते हैं। स्थानीय लोगों ने इस प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप, सूचना नहीं की चस्पा ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत व उपतहसील कार्यालय में कोई सूचना चस्पा नहीं की गई, न लाउडस्पीकर से मुनादी हुई, न ही अखबार में नियमानुसार नीलामी विज्ञापन प्रकाशित किया गया। ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताते हुए आपत्ति जताई। तहसीलदार ने मौके पर स्थगित की नीलामी तहसीलदार सवाई माधोपुर ने मौके पर नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अखबार में नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने के कारण प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। उचित प्रचार-प्रसार के बाद नई तारीख घोषित की जाएगी। यह है नीलामी की शर्तें बोली में भाग लेने के लिए 1 लाख रुपए धरोहर राशि जमा करानी जरूरी है। सरकारी न्यूनतम बोली 73 लाख रुपये तय है। सर्वोच्च बोलीदाता को मौके पर ही एक चौथाई राशि जमा करनी होगी। बोली स्वीकृत होने पर शेष राशि 7 दिनों में जमा करना अनिवार्य रहेगा। निर्धारित समय में राशि जमा न होने पर एक चौथाई राशि जब्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।नीलामी की अंतिम स्वीकृति उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा की जाएगी।

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