तीन तस्करों को 5-5 साल का कारावास:20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया, पुलिस ने 70 किलो अवैध पोस्त चूरा सहित पकड़ा था

हनुमानगढ़ में एनडीपीएस कोर्ट ने एक दशक पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। जंक्शन थाना पुलिस ने 26 जुलाई 2013 को एक बड़ी कार्रवाई में तत्कालीन थाना अधिकारी भंवरलाल के नेतृत्व में तीन तस्करों से 70 किलो अवैध पोस्त चूरा बरामद किया था। पकड़े गए आरोपी बठिंडा जिले के रहने वाले दर्शन सिंह पुत्र भूरा सिंह, सतपाल सिंह पुत्र जगिंद्र सिंह और हुकम तेज सिंह उर्फ बब्बू पुत्र मंदर सिंह थे। एनडीपीएस जज पृथ्वी पाल सिंह की अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद आज तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने राज्य की ओर से मजबूत पैरवी की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा से समाज में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगेगा। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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