भास्कर न्यूज | बालोद ग्राम देवसरा में राइस मिल निर्माण काम में लगे मजदूरों को 21 लाख 75 हजार 899 रुपए का भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला कोर्ट ने 6 अक्टूबर को भिलाई निवासी राहुल कथुरिया, सुरेश केजरीवाल, जगदीश सिंह को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने फरमान जारी किया है। वहीं पुलिस को एफआईआर दर्ज करने कहा गया है। परिवादी मनराखन ने बताया कि राहुल, जगदीश सिंह ग्राम देवसरा में केबी एग्रो इंडस्ट्रीज का राइस मिल बनाने ठेका लिया था। 16 मजदूरों से काम कराने पर 21 लाख 75 हजार 899 रुपए का बिल भुगतान किया जाना था लेकिन सिर्फ 50 हजार रुपए फेंककर दिया था। पूरी राशि भुगतान कराने कहा गया तब गाली गलौज कर जातिवाद टिप्पणी की गई। पुलिस में शिकायत करने पर अपराध दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने धारा 296, 351(1), (2), 115 तथा अजजा अधिनियम 1989 की धारा 3(1), (5), 3(1)(1-9) के तहत एफआईआर दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करने पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।


