दिलजीत दोसांझ के शो में 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज:चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट ने याचिका का किया निपटारा

चंडीगढ़ में 14 दिसंबर 2024 को हुए पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत को बताया कि शो के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक शोर हुआ था। इसके लिए आयोजकों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका का निपटारा कर दिया। ऐसे चली अदालत में सुनवाई अदालत ने केस के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि 13 दिसंबर को दिलजीत के लिए शो के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। आदेश में कहा गया था कि कंसर्ट रात 10 बजे तक ही होगा। शहर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक की व्यवस्था प्रशासन को देखनी होगी। इसके अलावा कंसर्ट में आवाज 75 डेसिबल (DB) से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यूटी प्रशासन ने बताया कि 2 जनवरी को आयोजक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15सी के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर यह अदालत संतुष्ट है कि चूंकि बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया गया है। 4 सेकेंड में डेढ़ लाख टिकटें बिकी अदालत ने विशेष डेसिबल स्तर का उल्लंघन होने पर यूटी प्रशासन ने कानून के अनुसार उचित कदम उठाए हैं और अदालत का मानना ​​है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इसे तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा। ”इस दौरान ने अदालत ने चुटकी लेते हुए याची को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा इस महीने अहमदाबाद में ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले का एक प्रोग्राम होने वाला है। वहां जाकर याचिका दायर करें…यह 50 लाख की क्षमता वाले सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है…टिकटों के लिए खिड़की बंद होने में सिर्फ 4 सेकेंड लगे और सिर्फ 4 सेकेंड में 1,50,000 टिकट बिक गए।”

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *