राजस्थान सरकार ने मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव के अनुसार, यह सुविधा दो श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध है। पहली श्रेणी में 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पीला प्रमाण-पत्र धारक और दूसरी श्रेणी में 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नीला प्रमाण-पत्र धारक शामिल हैं। इच्छुक आवेदक 20 फरवरी, 2025 तक जिला कार्यालय में कमरा नंबर 138, 139 में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पेंशन पीपीओ, आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, फोटो और जन्म तिथि प्रमाण-पत्र शामिल हैं। यह पहल दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


