देर शाम से चुनावी शोर थमा, 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक पर रोक

लुधियाना| निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती शुरू कर दी है। वीरवार देर शाम से चुनावी शोर थम गया है। 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक बैठक की अनुमति नहीं है। बाहरी व्यक्तियों को मतदान केन्द्रों के आसपास घूमने पर रोक लगा दी है। नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान 21 दिसंबर को होना है। इसे लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा, कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी समेत अन्य राजनीतिक दलों के लाउडस्पीकर से किया जाने वाले प्रचार पर वीरवार शाम से रोक लग गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जतिंदर जोरवाल ने वीरवार को सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों से मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक बैठक की अनुमति नहीं दी जाएगी।जोरवाल ने कहा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक बैठक को बुलाने या आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाहरी लोग विशेष रूप से मतदान केंद्रों के आसपास अनधिकृत तरीके से न घूमें और उन्हें नगर निगम लुधियाना, विभिन्न नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के संचालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

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